मंगलवार शाम 6:00 बजे समाचार प्राप्त हुआ कि नगर तराना के अपर सत्र न्यायालय तराना जिला उज्जैन द्वारा न्यायाधीश श्रीमती प्रेमा साहू ने धारा 302, I.P.C. के मामले में आरोपी कन्हेयालाल निवासी परसोली को बहूचर्चित हत्या के आरोप मे बरी कर दिया है।इस प्रकरण में आरोपी कन्हैयालाल की ओर से अधिवक्ता श्री शशि भट्ट ने न्यायालय मे पेरवी की ,