चित्रकूट के पौराणिक गौरिहार मंदिर को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ने का मामला, गौरिहार मंदिर के महंत ने बताया कि मामला हाई कोर्ट गया था आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कोर्ट ने कहा है की जिलाधिकारी के द्वारा मंदिर तुड़वाया गया है तो जिलाधिकारी ही मंदिर को बनवाएंगे पिलर खड़े करके मंदिर को बनवाया जाएगा, गौरिहार मंदिर की जमीन को नहीं अधिग्रहित कर पाएगा प्रशासन.