लाल मिर्च डालकर ब्रह्मनन्द यादव की हत्या, पांच आरोपी गिरफ्तार
बुलेट रोककर आंखों में झोंकी मिर्च, लाठी-डंडे और गैंती से किया हमला; चार बांस के डंडे, लोहे की गैंती व मिर्च पाउडर बरामद
संतकबीरनगर, 24 सितंबर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के भकठान गोसाईपुर में हुई ब्रह्मनन्द यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले से बनाई गई योजना के तहत ब्रह्मनन्द यादव की बुलेट रोककर उनकी आंखों में पिसी लाल मिर्च डाल दी और गिरने के बाद लाठी-डंडों तथा लोहे की गैंती से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल ब्रह्मनन्द को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चार बांस के डंडे, एक लोहे की गैंती और लाल मिर्च पाउडर बरामद करने का दावा किया है।पुलिस के अनुसार, मामले में नामजद आरोपी अभिमन्यु यादव, अजय यादव, रामस्वरूप यादव और संजय यादव, सभी निवासी भकठान गोसाईपुर, को 23 सितंबर की रात बयारा रोड मंझरिया रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। वहीं विवेचना के दौरान प्रकाश में आए आरोपी राकेश यादव को शिकारपुर नहर पुलिया तिराहा, थाना भिठौली, जनपद महाराजगंज से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के मुताबिक घटना 22 सितंबर की है। वादी रमाकान्त यादव ने तहरीर में बताया कि उनके भाई ब्रह्मनन्द यादव गिढ़नी बाजार जा रहे थे। राकेश यादव के घर के सामने आरोपियों ने उनकी बुलेट रोक ली और उनकी आंखों में पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी। इससे वह गिर पड़े। इसके बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया।
शोर सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची 112 की गाड़ी से घायल ब्रह्मनन्द को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मामले में कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 890/2026, धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया था।पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी राकेश यादव ने कथित तौर पर बताया कि गांव की प्रधानी को लेकर दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने आगामी प्रधानी चुनाव में रमाकान्त यादव को हराने और ब्रह्मनन्द यादव को रास्ते से हटाने की योजना बनाए जाने की बात कही है।पुलिस ने यह भी बताया कि पूछताछ में 18 मई 2026 को हुई मारपीट की पुरानी घटना का जिक्र सामने आया, जिसे आरोपी पक्ष ने वर्तमान घटना के पीछे की रंजिश से जोड़कर बताया।पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 191(2), 191(3), 190 एवं 61(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है।
पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में की गई। कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश दुबे और एसओजी प्रभारी रजनीश राय के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम शामिल रही।
नोट: पूछताछ में सामने आए आरोप/बयानों को पुलिस के अनुसार ही लिखा गया है; इनकी अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में होगी।