बहराइच: तृतीय अपर ज़िला जज की अदालत ने जानलेवा हमले के चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कारावास की सज़ा सुनाई
मंगलवार को एडीजीसी क्रिमिनल प्रमोद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र में वर्ष 2005 में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने और गोली चलाने के मामले के चार अभियुक्तों को तृतीय अपर जिला जज की अदालत में दोषी करार देते हुए 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि घटना कोतवाली देहात क्षेत्र में वर्ष 2005 में हुई थी।