वर्ष-2005 में थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र निवासी एक युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की घटना कारित की गयी थी,मा0 न्यायालय एडीजे-12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त महेश कुमार को 03 वर्ष का कारावास 02 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। जानकारी शुक्रवार शाम लगभग 4:00 बजे दी गई।