अकबरपुर: माती कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, ₹15,000 अर्थदंड से किया दंडित
दहेज को लेकर प्रताड़ित करने व मांग पूरी न होने पर हत्या करने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय एडीजे एफटीसी द्वितीय ने अभियुक्त अमरजीत पुत्र ब्रजनारायण निवासी ग्राम वैना थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।