बदायूं: मा0न्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट कोर्ट ने छेड़छाड़ के मामले में 1 अभियुक्त को 3 वर्ष कारावास की सजा दी
Budaun, Budaun | May 18, 2026 मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त शिवकुमार को धारा 452 भादवि में 03 वर्ष के साधारण कारावास व 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषसिद्ध अभियुक्त शिवकुमार को धारा 7/8 पॉक्सों एक्ट में 03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा।