गोरखपुर: जिले के थानों में अंग्रेजों के बनाए कानून के तहत अब नहीं दर्ज होंगे FIR, नई आपराधिक संहिता आज से हुई लागू
ब्रिटिश राज के बने कानून का दौर खत्म हो गया है। भारत की आपराधिक न्याय प्राणी में व्यापक बदलाव करते हुए तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया है। अब जिले के थानों में नई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया जाएगा। जैसे हत्या के लिए 302 की जगह 103 (1) धोखाधड़ी 420 की जगह अब 118 (4) होगा।