बिजनौर में आज शुक्रवार को शाम करीब 4:00 मिली जानकारी के अनुसार नाबालिक किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सौरभ को कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹40 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है। साल 2023 में 23 जून को पीड़िता की मां ने हीमपुर दीपा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मॉनिटरिंग सेल की सशक्त पैरवी के बाद कोर्ट ने सौरभ को दोषी पाया है।