कर्वी: नाबालिग को भगाने के आरोपी को 4 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया ₹5000 का जुर्माना
चित्रकूट में मंगलवार दोपहर 2:40 बजे जारी प्रेसनोट में बताया गया कि नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी सुनील उर्फ ग्वाली हरिजन को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अदालत ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यह फैसला सुनाया।