टोंक: पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को सुनाई 4 साल के कारावास की सजा, ₹20,000 का लगाया जुर्माना
Tonk, Tonk | Apr 15, 2025 टोंक पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने उव धमकाने वाले युवक को दोषी मानते हुए 4 साल की सजा सुनाई। साथ ही ₹20000 का जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि 3 जून 2024 को 12 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की नानी ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दी थी।