अकबरपुर: माती कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास और ₹2 लाख का अर्थदंड सुनाया
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय एडीजे 13 ने अभियुक्त गुड्डू उर्फ पवन गौतम पुत्र छेदीलाल निवासी प्लॉट नं0 595, मुन्नूलाल मिश्रा का मकान, शिवनगर मसवानपुर, निकट ब्रह्मदेव चौराहा थाना कल्यानपुर जनपद कानपुर नगर को दोषी करार दिया और अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दो लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।