संगरिया: संगरिया के अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने अफीम रखने के आरोपी को सुनाई 2 साल की कठोर कारावास की सजा
अवैध रूप से अफीम रखने पर कोर्ट ने एक जने को सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बलवंत सिंह ने मंगलवार को दोपहर 12 बजे निर्णय सुनाते हुए शीशपाल उर्फ संजय को अफीम रखने में दोषी मानते हुए एन डी पी एस एक्ट मामले में दोषसिद्ध ठहराए गए अपराध में 2 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।