बालोद: दल्लीराजहरा में चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को बालोद न्यायालय ने सुनाई 3 साल की सजा, सख्त फैसला
Balod, Balod | Apr 3, 2026 जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। प्रधान सत्र न्यायाधीश एसएल नवरत्न बालोद द्वारा दिए गए फैसले में वार्ड क्रमांक 5, शिव तालाब के पास राजहरा निवासी 20 वर्षीय आरोपी कार्तिक उर्फ कौवा को विभिन्न धाराओं के तहत दंडित किया गया। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 (1) के