मस्तुरी: बाल विवाह रोकथाम के लिए शादी सेवा प्रदाताओं से प्रशासन की अपील, कानून उल्लंघन पर सजा एवं जुर्माने का प्रवधान
बिलासपुर जिला प्रशासन ने जिले के समस्त शादी सेवा प्रदाताओं पंडित। काजी, मौलवी, फादर, पादरी, प्रीस्ट, ग्रंथी, वैवाहिक पत्रिका प्रिंटर्स, टेंट संचालक। शादी भवनों के प्रबंधक, कैटरर्स, लाइटमेन, बैंड, डीजे संचालक, डेकोरेटर्स, मिठाई दुकान संचालक। पार्लर संचालक एवं ज्वेलरी दुकान संचालकों से बाल विवाह रोकथाम में सहयोग करने की अपील की है।