सागर नगर: आय से अधिक संपत्ति मामले में सागर न्यायालय ने अशोक दुबे को 5 साल की सजा और ₹70 लाख का जुर्माना लगाया
सागर न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तत्कालीन सहायक समिति प्रबंधक बेरखेड़ी सड़क अशोक कुमार दुबे को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए पाँच साल का सश्रम कारावास और 70 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। लोकायुक्त सागर को आरोपी दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई शुरू की गई।