प्रतापगढ़। जिला एवं सेशन न्यायालय प्रतापगढ़ की न्यायाधीश आशा कुमारी ने केसरपुरा हत्या प्रकरण में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी राजमल पुत्र छगनलाल मीणा को आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने बताया कि 7 नवंबर 2024 को शांतिलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह और उसका भाई मजदूरी पर गए थे तथा घर पर पिता मोहनलाल अकेल