दहेज प्रताड़ना के एक मामले में भांडेर न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीकृष्ण बुखारीया की अदालत ने शादी से पहले दहेज की अतिरिक्त मांग कर रिश्ता तोड़ने के दोषी चार आरोपियों को एक-एक वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।