गाली गलौज व मारपीट करने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय जे0एम0 भोगनीपुर ने अभियुक्ता अंजुमन पत्नी शमशुद्दीन निवासी ग्राम हरदुआ ऐमा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक की सजा और 1, 300 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।