कसरावद न्यायालय के एडीपीओ हरेसिंह पाण्डर ने बताया कि पीड़िता मजदुरी कर लौट रही थी तो आरोपी ने महिला को अकेली देखकर बुरी नियत से ऊसका हाथ पकड लिया ।चिल्लाने पर हाथ छोड कर आरोपी भाग गया पीड़िता । माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक 06 दिसंबर 2024 को प्रकरण में आरोपी भारत सावले 59 निवासी डोंगरगांव को दोषसिद्ध पाते हुए 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।