दातागंज: माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मारपीट करने वाले अभियुक्तों को 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई
माननीय न्यायालय द्वारा सिद्धदोष अभियुक्तगण राजकुमार ,राहुल पुत्रगण रामशरण, श्रीमती विमलेश पत्नी रामशरण,राजवीर पुत्र झुनकुलाल सर्व निवासीगण ग्राम कल्लिया काजमपुर थान कुंवरगांव को अंतर्गत धारा 308/303/324/325 भादवि के तहत 07 वर्ष का कारावास एवं रु0 31,000 - 31000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।