थाना जोगिया उदयपुर में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश मोहम्मद रफी अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1-मिथलेश 2-बिलास 3-गणेश शंकर 4-विन्देश 5-पंकज 6-शैलेश निवासीगण टिकरिया को धारा-147,149,323,307 में प्रत्येक को 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 21,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।