औरैया: सदर कोतवाली क्षेत्र के सात साल पुराने मामले में घर में घुसकर छेड़खानी करने के दोषी को पांच साल की सजा, 25 हजार रुपये का अर्थदंड
विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सरेशाम घर में घुसकर 12 वर्षीय लड़की के साथ छेड़खानी करने के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। दोष सिद्ध होने के बाद अभियुक्त फरार हो गयाथा। जिसे पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत