तारानगर: एनडीपीएस एक्ट में एडीजे तारानगर का बड़ा फैसला, आरोपी को साढ़े तीन वर्ष का साधारण कारावास व ₹5000 का अर्थदंड की सजा
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने तारानगर थाने में एनडीपीएस एक्ट में दर्ज लगभग 9 वर्ष पुराने मामले में हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर निवासी अभियुक्त प्रवीण कुमार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15, 29 में दोषी मनाते हुए साढे तीन वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया एवं ₹5 हजार के अर्थदंड से भी दण्डित किया है। अपर लोक अभियोजक पंकज स्वामी ने पैरवी की।