आज़मगढ़: पटेहुआ में अपनी 4वर्षीय बच्ची की कुएं में फेंक हत्या के मामले में आरोपी पिता को कोर्ट ने उम्र कैद व अर्थदंड की सुनाई सजा
अपनी चार वर्षीया मासूम पुत्री की हत्या के आरोपी पिता को अदालत ने दोषी पाते हुए उम्र कैद तथा सात हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि एक अन्य आरोपी को अदालत ने पर्याप्त सबूत के अभाव में बरी कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 सतीश चंद्र द्विवेदी ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मृत बच्ची की मां बेबी पत्नी प्रकाश ने FIR दर्ज कराई।