बालोद: बालोद कोर्ट ने सुनाई सजा: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, पीड़िता को 5 लाख क्षतिपूर्ति की अनुशंसा
Balod, Balod | Jul 9, 2026 नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिला न्यायालय बालोद ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) कृष्ण कुमार सूर्यवंशी की अदालत ने 41 वर्षीय आरोपी रमेश उर्फ अश्वनी उर्फ प्रदीप वर्मा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कार