गिरफ्तारी की वजह लिखित में बताना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को गिरफ्तारी को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
• गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण **लिखित रूप में और ऐसी भाषा में** बताना होगा, जिसे वह समझ सके।
• यह संवैधानिक सुरक्षा **अनुच्छेद 22(1)** के तहत मौलिक अधिकार से जुड़ी है।
• यह नियम गंभीर अपराधों और **PMLA, UAPA जैसे विशेष कानूनों** के तहत होने वाली गिरफ्तारियों पर भी लागू होगा।
• यदि पहली गिरफ्तारी को गिरफ्तारी का कारण न बताए जाने के आधार पर रद्द किया गया है, तो उसी मामले में दोबारा गिरफ्तारी के लिए **सक्षम मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति** जरूरी होगी।
• अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन पर संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ **विभागीय कार्रवाई** का भी निर्देश दिया गया है।
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