जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राजेश भंडारी ने 27 मई 2020 को इकारा गाँव के पास 02 सगे भाइयों से मारपीट कर बंदूक लूटने वाले आरोपी राहुल गुर्जर व रवि गुर्जर को दोषी पाते हुए बुधवार को 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 05-05 हजार रुपये के अर्थ से दंडित किया। बुधवार रात्री में 08 बजे प्रकरण में अतिरिक्त लोक अभियोजक मुकेश गुप्ता ने उक्त जानकारी दी।