मौदहा: मौदहा कस्बे में हत्या के अभियोग में अभियुक्त को मिली आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा
मौदहा कस्बे में अभियुक्त द्वारा अपनी पुत्री को धारदार हथियार से मारकर हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में गत 20 नवंबर 2020 को धारा 302 आईपीसी में अभियुक्त रमेश प्रजापति पुत्र मलखान निवासी कुम्हरौड़ा कस्बा मौदहा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला