अकबरपुर: माती कोर्ट ने दहेज हत्या से संबंधित मामले में अभियुक्त को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और ₹7,000 अर्थदंड लगाया
दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने से संबंधित मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त मदन चंद्र उर्फ मदनलाल पुत्र स्व0 हीरा लाल निवासी ग्राम इनायतपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और ₹7,000 अर्थदंड से दंडित किया।