बहराइच: चतुर्थ अपर ज़िला जज की अदालत ने मारपीट के मामले में पति-पत्नी समेत चार लोगों को सुनाई तीन-तीन साल की कैद
भारत चतुर्थ अपर जिला जज की अदालत ने मारपीट मामले के चार अभियुक्तो को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है इस संबंध मे जानकारी देते हुए गुरुवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि घटना दरगाह थाना क्षेत्र मे वर्ष 2020 मे हुई थी जिस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पति-पत्नी समेत 4 लोगों को सजा सुनाई है।