बुधवार रात 8:00 बजे जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में शासकीय, नगर पालिका अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर वास्तविक रूप से निवासरत भूमिहीन एवं आवासहीन गरीब व्यक्तियों को आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।