सासाराम: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सासाराम की न्यायालय ने एक अभियुक्त को सुनाई 10 साल की सजा एवं लगाया अर्थदंड
सासाराम की व्यवहार न्यायालय के द्वारा नासरीगंज थाना क्षेत्र के मरोझाइयां गांव निवासी चुनमुन कुमार पाल पिता शिवकुमार पाल को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा एवं ₹10000 का अर्थदंड लगाया है तथा राशि नहीं जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।