इंदौर: हाईकोर्ट ने वैवाहिक यौन संबंध को दुष्कर्म नहीं माना, पति को मिली राहत, पत्नी की अप्राकृतिक यौन संबंध की याचिका खारिज
Indore, Indore | Apr 23, 2025 इंदौर में दर्ज एक आपराधिक मामले में हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा पति के खिलाफ लगाए गए दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोपों को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय कानून के तहत वैवाहिक बलात्कार की मान्यता नहीं है, ऐसे में पति के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण नहीं बनता। जिसके बाद पति को इस मामले में राहत मिली है।