मौदहा: सिसोलर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 3 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा
सिसोलर थाना क्षेत्र में अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मुकदमे में अभियुक्त को 3 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा न्यायालय ने सुनाई है। इस मामले में 9 सितंबर 2019 को धारा 452, 354क आईपीसी एवं 8 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त जितेन्द्र यादव पुत्र देवीदीन यादव उर्फ देवीचरन निवासी टोलामाफ थाना सिसोलर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया ग