हनुमानगढ़: हनुमानगढ़ जिले में अब केवल पेट्रोल की खुले कंटेनरों में बिक्री पर रोक, डीजल को लेकर मिली राहत
जिला रसद अधिकारी ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों के लिए जारी आदेश में संशोधन करते हुए अब केवल पेट्रोल की बिक्री ड्रम, कैन या खुले कंटेनरों में करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार की बिक्री विस्फोटक नियमों का उल्लंघन है और ऐसा पाए जाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।