जींद: हरियाणा में कमजोर वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए 71 हजार तक की आर्थिक मदद
हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विधवा व दिव्यांग दंपतियों को शादी में आर्थिक सहायता दी जा रही है। पात्र परिवारों को 51 और 71 हजार रुपये की राशि मिलती है। लाभ के लिए 6 महीने के अंदर विवाह पंजीकरण जरूरी है।