जमुई: साथी की गो^ली मा^र^क^र ह^/त्या करने मामले में चार साथीयों को कोर्ट ने सुनाई आ^जी^व^न का^रा^वा^स की स^/जा
जमुई के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार की शाम 4:00 बजे शहर के आज़ाद नगर मोहल्ले में भछियार निवासी मो. शादाब आलम उर्फ शुड्डु की ह^/त्या मामले के दो^षी पाए गए चार साथियों को एक साथ उ^म्र कै^/द की स^जा सुनाई और सभी पर 25- 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त स^/जा भोगनी होगी।
चार दो^षि^यों में मोहम्मद संजर को आर्म्स एक्ट के मामले में भी अलग से स^/जा सुनाई गई। कोर्ट का फैसला आने के बाद पूरे कोर्ट परिसर में अफरा- तफरी का माहौल बन गया। साथ ही जेल में बं^द अन्य बंदियों के बीच भी खौ^फ का माहौल उतपन्न हो गया।
वहीं उ^म्र कै^/द की स^जा पाने वालों में मोहम्मद संजर, मोहम्मद अब्दुल्लाह, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आमिर उर्फ गोरु शामिल हैं।
दरअसल 22 से 28 वर्ष के सभी नौजवान पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने दोस्त मोहम्मद शादाब आलम उर्फ शुड्डू को उसके घर भछियार से लेकर साथ निकले और आजाद नगर में वार्ड पार्षद फिरोज आलम उर्फ डीसू के घर के करीब सड़क पर गो^ली मा^र^क^र ह^/त्या कर दी। इस मामले में मृतक के भाई मोहम्मद सरफराज आलम के बयान पर जमुई थाना कांड संख्या 19 /23 दर्ज किया गया था। #jamuicourt #jamuitopnews #Crime #viralreelsシ #jamuinews #CrimeNews #viralpost #jamuiPolice #judgement #UmraKaid
Jamui, Jamui | Jul 30, 2026