मध्यप्रदेश में कलेक्टर-एसपी स्तर के अधिकारी 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली गाड़ियों में सफर नहीं कर सकेंगे। कमिश्नर भी 12 लाख रुपए तक की पेट्रोल-डीजल और सीएनजी कारों का ही यूज करेंगे। दरअसल, वित्त विभाग ने नए वाहनों की खरीदी और वाहन बदलने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। जिसमें अधिकारियों के वेतनमान के आधार पर गाड़ियों की अधिकतम कीमत का निर्धारण किया है।