जशपुर: बाहरी राज्यों के वाहनों पर सख्ती, 12 माह से अधिक संचालन पर छत्तीसगढ़ में नया रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत यदि कोई वाहन 12 माह से अधिक समय तक किसी राज्य में संचालित होता है, तो उसे उसी राज्य का पंजीयन चिन्ह लेना अनिवार्य है। जशपुर जनसंपर्क से शुक्रवार की दोपहर दो बजे मिली जानकारी के अनुसार जिले में झारखंड और ओडिशा पंजीयन वाले कई वाहन लंबे समय से छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, जो नियमों के विपरीत