बालोद: 13 वर्षीय युवती की गला घोंटकर हत्या के दोषी को बालोद कोर्ट ने आजीवन कारावास और ₹700 का अर्थदंड लगाया
Balod, Balod | Jul 5, 2026 जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद ने 13 वर्षीय युवती की गला घोंटकर हत्या के मामले में डौंडी थाना क्षेत्र के ग्राम नर्राटोला के रामनगर बिजलीपारा निवासी 39 वर्षीय आरोपी अगेश्वर साहू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।J