औरैया: बिधूना में साइकिल सवार को कुचलकर मारने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज की
जनपद के बिधूना थाना क्षेत्र में साल 2022 में फोरव्हीलर से साइकिल सवार को कुचलकर मौत के घाट उतारने के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है। जिला एवं सत्र न्यायालय की प्रभारी पीठासीन अधिकारी पारुल जैन ने अपराध की गंभीरता और आरोपी के फरार होने के तथ्यों को देखते हुए यह आदेश पारित किया। मामला 21 अगस्त 2022 का है। वादी कुलदीप सिंह ने थ