औरैया: मॉडिफाइड साइलेंसर पर परिवहन विभाग की सख्ती, चेकिंग के बाद 6 वाहनों पर लगाया गया ₹66 हजार का जुर्माना
जनपद में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग ने मॉडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे उपकरणों के उपयोग पर संबंधित वाहनों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) निलंबित किया जाएगा, जबकि बिक्री करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।शहर एवं हाईवे पर चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान छह वाहनों