ग्वालियर गिर्द: हाईकोर्ट बोला दलित महिला बयान से मुकरी तो वापस करना होगी सरकारी मदद
ग्वालियर खंडपीठ ने दलित उत्पीड़न खासकर महिलाओ से दुष्कर्म के मामले में कई बार पीडिता अपने आरोपों से मुकर जाती हैं,ऐसे में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलने वाली राशि को लेकर पीडित महिला को शपथ पत्र देना होगा कि वो पूर्व में लगाए आरोपों से नहीं मकरेगी, और यदि वो ऐसा करती है तो उसे सहायता राशि वापस करना होगी, ये आदेश कोर्ट ने दिया है।