कैराना: कैराना स्थित कोर्ट ने पशु क्रूरता अधिनियम समेत दो अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सुनाई सजा
Kairana, Shamli | Apr 28, 2026 वर्ष 2023 में थानाभवन थाने पर दिलनवाज उर्फ दिलशाद व इरशाद उर्फ अच्छू निवासीगण मेहंदीगंज के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों दोषियों को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा और 250-250 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। एक अन्य मामले में सजा सुनाई।