Public App Logo
Jansamasya
News
Maharashtra
बॉलीवुड
Bjp
National
Police
Bihar
India
कांग्रेस
Congress
Modi
Delhi
Viral
Rajasthan
Bollywood
दिल्ली
Patna
Breakingnews
Madhya_pradesh
अनिल
Cm
Nsui
Pmmodi
Rahulgandhi
यूपी
कानपुर
Pm
Uttarpradesh
Haryana

औरंगाबाद: व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम सात ने पीड़िता को प्रतिकर देने का आदेश दिया, एक अन्य केस में पीड़ितों को मिला परिवीक्षा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम सात संदीप कुमार सिंह के कोर्ट ने देव थाना कांड संख्या -05/16 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्त मुन्ना कुमार मेहता, संजय कुमार मेहता और लखीया देवी सटवट देव को भादंवि धारा -323/34,325/34, 50434 में दोषी करार देते हुए पूर्व में कोई अन्य अपराध नहीं करने के कारण परिवीक्षा का लाभ एक साल तक सदाचरण करने का आदेश दिया और

MORE NEWS

औरंगाबाद: व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम सात ने पीड़िता को प्रतिकर देने का आदेश दिया, एक अन्य केस में पीड़ितों को मिला परिवीक्षा - Aurangabad News