कानून के नाम पर दलाली करने वाले एक और भ्रष्ट पुलिसकर्मी पर आखिरकार न्याय का शिकंजा कस ही गया। 12 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में कोतवाली थाने के तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण शर्मा को एसीबी कोर्ट ने दोषी करार देते हुए ढाई साल के कठोर कारावास और 3 लाख के भारी जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला भीलवाड़ा की एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनाया है।