इटारसी: न्यायालय ने चोरी की कार को फर्जी दस्तावेजों से बेचने वाले आरोपी को सुनाई चार साल की सजा, ₹5 हजार का जुर्माना
इटारसी के तृतीय अपर जिला कोर्ट ने चोरी की कार को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने के मामले में मंगलवार शाम करीब 4 बजे मिथलेश मौर्य (36) को दोषी ठहराते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश आदित्य रावत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 471 के तहत उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास और 2 हजार र