जगदलपुर: जगदलपुर शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 6:00 से रात 10:00 तक प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कलेक्टर हरिस एस द्वारा जन-सुरक्षा एवं सुविधा की दुष्टिकोण से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराणा चौक से शहर के अंदर एवं माड़िन चौक से शहर की ओर आने-जाने वाले सड़क पर भारी मालयान वाहनों का चालन प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।