हनुमानगढ़: हनुमानगढ़ पॉक्सो कोर्ट प्रथम ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में युवक को सुनाई 20 साल की कठोर कारावास की सजा
किशोरी का अपहरण और बलात्कार के मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण प्रथम ने शुक्रवार को एक युवक को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर कुल एक लाख 32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया जो अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सम्पतलाल गुप्ता ने पैरवी की।